जनकपुरधाम, असोज १२ गते । नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण आ समन्वय) पहिल संशोधन अध्यादेश जारी संगै प्रदेश प्रहरी समायोजनके बाट खुजल अछि ।
सोमदिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी उक्त अध्यादेश जारी कयलाबाद संघ आ प्रदेश प्रहरीक समायोजनके बाट खुजल अछि । संघ आ प्रदेश प्रहरी बीच के अधिकार बाँडफाँड करएवाला सम्बन्ध मे ०७६ बनल ऐन मे काठमाडौं उपत्यकाके प्रदेश–३ मा रखवाक व्यवस्था कयलाबाद विवाद उत्पन्न भेल छल ।
उक्त विवाद पश्चात ऐन कार्यान्वयन होबए नहि सकल छल । मुदा अध्यादेश मार्फत संशोधन कयलाबाद ऐन उपत्यका प्रहरीके केन्द्र मातहत रखने अछि ।
उपत्यकाक तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर आ ललितपुर देखैत आएल महानगरीय प्रहरी कार्यालय के नाम परिवर्तन क ‘‘संघिय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखल गेल अछि । उपत्यका के ३ जिल्लाक पैघ अपराध अनुसन्धान करबाक युनिट अपराध महाशाखा के सेहो केन्द्र मातहते मे राखल गेल अछि । महाशाखाको नाम परिवर्तन क क गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखल गेल बात गृह मन्त्रालयक एक उच्च अधिकृतले जानकारी देने अछि ।
अध्यदेश जारी भेलासँ आब प्रहरी समायोजनको बाट सेहो खुजल अछि । अध्यादेश प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) धरि के सरुवा अधिकार प्रदेश सरकार के देने अछि । ‘प्रदेश के आवश्यक प्रहरी उपरीक्षक के संख्या केन्द्रेद्वारा देल जएबाक व्यवस्था समेत रहल जनाओल गेल अछि । मुदा ओहि के बाद केकरा कत खटेबाक अछि निर्णय प्रदेश सरकार के देल अछि । प्रदेश मातहत के जिल्ला इन्चार्ज के सरुवा अधिकार समेत प्रदेश सरकार मे निहित कायल गेल अछि ।
अध्यादेश मे संघीय प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी के अधिकार क्षेत्र समेत निर्धारण कायल गेल अछि । गत साउन १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आ सातो प्रदेश के कानूनमन्त्री बीच उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत राख्ने सहमति भेल छल । उक्त सहमति अनुसारे मन्त्रिपरिषद् अध्यादेश जारी करबाक लेल राष्ट्रपति के कयने छल ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय कारागार के व्यवस्थापन आ अध्यागमनक मुद्धा प्रहरीए देखए पडवाक मांग राखैत आएल छल । मुदा अध्यादेश उक्त अधिकार नहि देने अछि । गृह मन्त्रालय प्रहरी समायोजन के खाका अहिसँ पहिने मन्त्रिपरिषद मे पेश कयने छल । आब उक्त खाका मन्त्रिपरिषद् सँ पारित भेलाबाद प्रहरी समायोजन के प्रक्रिया शुरु हायत ।
समायोजनक लेल जेष्ठता, गृहजिल्ला, इच्छुक संख्या आ एकवर्ष सँ बेसी उक्त प्रदेश मे काम कयने होएबाक सहित ६ आधारमा समायोजन करबाक अध्यादेशमा उल्लेख अछि ।
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