जनकपुरधाम, असोज ९ गते । ‘रेल्वे सम्बन्ध मे व्यवस्था करबाक लेल बनल विधेयक, २०७६’ उपर राष्ट्रियसभा अन्तर्गत के विधायन व्यवस्थापन समिति शुक्रदिन सँ छलफल सुरु कयलक अछि ।
सिंहदरबार मे समितिक बैसल बैसार मे सांसदसभ विधेयक के प्रस्तावना मे रेल्वे के विकास, विस्तार गरी सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, स्तरीय आ प्रकावकारी सँगसँगे गुणस्तरीय सेवा सञ्चालन करबाक विषय समेतत राखए पडबाक बात जोड देल गेल अछि ।
अखनि प्रस्तावित विधेयक मे गुणस्तरीय शब्द नहि राखल गेल अछि । सांसदसभ नेपाल रेल्वे बोर्ड स्थापना क नेपाल मे रेल्वेको विकास आ विस्तार क सुरक्षित, नियमित, भरपर्दो, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय रेल्वे सेवा सञ्चालन करबाक लेल व्यवस्था के विधेयके मे स्पष्ट पाडवाक बताओल गेल अछि । सांसदसभ सेवा सुविधा देबए नहि सकएवाला विषय सभके विधेयकम मे समावेश नहि करबाक बात पर जोड देने अछि ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयक सहसचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल रेल्वे सेवा के नाम ‘नेपाल रेल्वे’ राखवाक चाहि बतौलनि । निजी क्षेत्र सँ समेत रेल्वे सेवा सञ्चालन होबए सकबाक भेलाक कारणे सरकारी रेल्वेक नाम के अगाडि नेपाल राखल जाइत उपयुक्त होइत बतौलनि । तहिना विधेयक के प्रस्तावना मे प्रभावकारी आ गुणस्तरीय शब्द रखला सँ रेलवे सेवा के लागत बढए सकबाक कारणे हटेवाक सुझाव देलनि ।
विधेयक मे रेल्वेक सुरक्षा के लेल गठन होबएवाला सुरक्षा इकाई सम्बन्धी विषय, यात्री के भाडा आ यात्री गुण्टा मालसमान के ढुवानी महसुल तथा विलम्ब शुल्क आवश्यकता आ औचित्य के आधार मे थपघट भ सकबाक कारणे नियमावली मे समेटवाक चाहि उल्लेख कायल गेल अछि । मुदा सुरक्षा इकाई गठन नहि होबएधरि सरकारे रेलवे के सुरक्षा व्यवस्था करबाक व्यवस्था विधेयक मे अछि ।
रेल चलेबाक लेल अनिवार्य अनुमतिपत्र लेबाक व्यवस्था संगे रेल चालक वा सहचालक के अुनमति पत्र लेबाक लेल रेल्वे प्रशासक समक्ष निवेदन देबाक व्यवस्था विधेयकमे कायल गेल अछि ।
निवेदन जाँचबुझ करबाक क्रम मे रेल चालक वा सहचालक के अनुमतिपत्र देबाक उपयुक्त देखला पर रेल्वे प्रशासक रेल चालक वा सहचालकको अनुमतिपत्र देत सेहो व्यवस्थाक विधेयक मे अछि । रेल रेल चालक वा सहचालक के अनुमति प्राप्त करबाक लेल कम्ति मे माध्यमिक तह (दश जोड दुई) वा सो सरह उत्तीर्ण कयने होएबाक चाहि ।
अहि बाहेक बोर्ड सँ मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थाबाट रेल चलाउन योग्य भेल प्रमाणपत्र प्राप्त कयने रेल चालक के हक मे कम्तीमा पाँच वर्ष सहचालक के रुप मे काम कयने होएबाक चाहि । चालक अनुमति पत्र प्राप्त करबाक लेल पच्चीस वर्ष आ सहचालक के हक मे बीस वर्ष उमेर पुरा कयने होएबाक चाहि विधेयक मे उल्लेख अछि ।
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